Anand Mishra Associate And Consultant

Anand Mishra Associate And Consultant ANAND MISHRA ASSOCIATE AND CONSULTANT
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New ITR A.Y 2025-26 Start
30/04/2025

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29/08/2024

धारा 148 आयकर नोटिस की समय सीमा दृष्टिकोण: 31 अगस्त, 2024 तक करदाताओं को क्या जानना आवश्यक है

यदि आकलन वर्ष 2018-19 (वित्तीय वर्ष 2017-18) में अघोषित आय ₹50 लाख या अधिक है, तो कर विभाग के लिए आयकर नोटिस जारी करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2024 है।
यह बताया गया है कि कई आयकर निर्धारण अधिकारियों ने अपने स्थानांतरण आदेशों को 31 अगस्त, 2024 तक रोक दिया है, और उनसे निर्धारण वर्ष 2018-19 मामलों को फिर से खोलने के लिए सबूत ढूंढने और इसे प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है।
बजट 2024 में क्या प्रस्तावित है?

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए धारा 148 के तहत नोटिस प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से दस साल तक, यानी 31 मार्च, 2029 तक जारी किया जा सकता था। 1 सितंबर, 2024 से प्रभावी प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, इसकी सीमा घटाकर 30 जून, 2024 कर दी गई है। इसलिए, धारा 148ए और 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2024 होगी।

धारा 148 के तहत मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन नोटिस किसे मिल सकता है और किसे नहीं
यदि मूल्यांकन से बच गई आय ₹50 लाख या अधिक है और यह निर्धारण वर्ष 2018-19 या उसके बाद से संबंधित है, तो संभावना है कि आपको 31 अगस्त, 2024 तक धारा 148 नोटिस मिल जाएगा। यदि आपका मामला इन शर्तों को पूरा नहीं करता है , तो यह संभावना नहीं है कि आपको धारा 148 का नोटिस प्राप्त होगा।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि कम समय सीमा के कारण, आपके पास धारा 148 नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है। 1 सितंबर, 2024 से लागू प्रस्तावित प्रावधानों को देखते हुए, 31 अगस्त, 2024 तक उपलब्ध कम समय को ध्यान में रखते हुए, यह संभव है कि कर अधिकारी करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे सकते हैं और धारा 148 ए के तहत आदेश पारित कर सकते हैं। मामले को पुनर्मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मानते हुए धारा 148 के तहत नोटिस जारी करें।

29/08/2024
28/08/2024

RBI ने 2017 से 2020 के बीच जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए समय से पहले मोचन की घोषणा की

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने बुधवार को घोषणा की कि आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा निर्...
24/08/2024

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने बुधवार को घोषणा की कि आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा निर्धारित छह महीने की समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। यह बयान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने हालिया बजट भाषण में की गई घोषणा का अनुसरण करता है, जहां उन्होंने देश के प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए उनमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया था। समीक्षा का उद्देश्य आयकर अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और पढ़ने और समझने में आसान बनाना है

24/08/2024

पीएफ कस्टमर केयर नंबर
आपको बता दें कि उक्त पीएफ खाते में ही कर्मचारी को PF पेंशन, EDLI की सुविधा प्रदान की जाती है। जिससे सम्बंधित जानकारी के लिए EPFO विभाग ने अपने ऑफिसियल x अकाउंट पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पीएफ यूजर्स को इसके लिए EPFO Helpline Number – 14470 पर कॉल करना होगा। आपको इस हेल्पलाइन पर सहायता पाने के लिए सुबह 7 से शाम को 9 बजे तक सेवाएं उपलब्ध रहेगी। जिसपर आपको 12 भाषाओं में सहायता प्रदान की जाए

23/08/2024

EPFO Helpline Number ईपीएफ, पेंशन और EDLI की घर बैठे जानकारी?

EPFO Helpline Number: देश के करोड़ों कर्मचारियों के पास ईपीएफ खाता है। जिससे सम्बंधित सहायता/पूछताछ के लिए ईपीएफ यूजर्स को इधर से उधर भटकना पड़ता है। उनकी इसी परेशानी को देखते हुए EPFO विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आइये जानते हैं कि वह नंबर क्या है और किन मामलों में आप सम्पर्क कर सकते हैं?

EPFO Helpline Number घर बैठे जानकारी?
अगर आप किसी ऐसी कंपनी, संस्थान, दुकान आदि में काम करते हैं. जहां 20 से उससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। ऐसे में आपकी कंपनी का जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले EPEFO के तहत खुद रजिस्टर्ड हो और उसके बाद आपका भी पीएफ का खाता खुलवाये। पीएफ मेंबर्स के सैलरी (बेसिक+डीए) का 12 फीसदी और ठीक उतना ही नियोक्ता को जमा करना होता है। जिससे आपके पीएफ खाते में डबल पैसा जमा हो जाता है।

अगर किसी पीएफ मेंबर्स का पीएफ खाते में एक ही कंपनी या अलग-अलग कंपनी में कम से कम 10 साल तक पीएफ का पैसा जमा होता है। ऐसे में वह कर्मचारी 58 वर्ष के बाद पीएफ पेंशन का हकदार हो जाता है। जिसके बारे में कर्मचारी उक्त हेल्पलाइन के माध्यम से मुफ्त में पूछताछ या सहायता ले सकेंगे।

अगर किसी पीएफ मेंबर्स कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उस कर्मचारी के नॉमिनी को EDLI स्कीम के तहत अधिकतम 7 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। आपको इसके लिए न तो कोई योगदान और न कहीं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। आपके पास इसके लिए केवल एक्टिव पीएफ खाता होना चाहिए। आपको इस स्कीम जानकारी या लाभ के लिए अब EPFO Helpline Number पर सम्पर्क कर सकते हैं।

23/08/2024

होटलों, अस्पतालों में उच्च मूल्य के नकद लेनदेन की जांच करें: सीबीडीटी ने आयकर विभाग से कहा

सीबीडीटी ने आईटी विभाग से कहा है कि होटल, लक्जरी ब्रांड बिक्री, अस्पताल और आईवीएफ क्लीनिक जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन को "गैर-दखल देने वाले" तरीके से जांचने की जरूरत है।
देश में प्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड - ने कर विभाग से बकाया मांगों की वसूली के लिए "ठोस प्रयास" करने के लिए भी कहा है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष से "तेज वृद्धि" देखी जा रही है

सीबीडीटी ने हाल ही में एक वार्षिक कार्य योजना डोजियर जारी किया जिसे केंद्रीय कार्य योजना (सीएपी) 2024-25 कहा जाता है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि वित्तीय संस्थानों को 2 लाख रुपये से अधिक नकद लेनदेन की जानकारी वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) के माध्यम से देनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

बोर्ड ने आईटी विभाग को बताया, "ऐसी रिपोर्टों की जांच करते समय, यह देखा गया है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन व्यापक रूप से प्रचलित है।"

“इसके अलावा, हालांकि धारा 139ए के लिए निर्दिष्ट लेनदेन में पैन (स्थायी खाता संख्या) प्रदान करना या प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन इस दायित्व के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए कोई रिपोर्टिंग/सत्यापन तंत्र नहीं है,” यह कहा।

किसी भी मामले में, इसमें कहा गया है, "उच्च मूल्य" उपभोग व्यय को करदाता के बारे में जानकारी के साथ सत्यापित करने की आवश्यकता है और इसलिए, उन स्रोतों की पहचान करना जरूरी है जो संभावित धोखाधड़ी में शामिल हो सकते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कर विभाग ने कर चोरी की जांच के लिए देश भर में 1,100 तलाशी या छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप लगभग रुपये की संपत्ति जब्त की गई। 2,500 करोड़ रुपये में से 1,700 करोड़ रुपये नकद थे।

बोर्ड ने कहा कि कर विभाग को चालू वित्त वर्ष में 2023-24 के अंत में दाखिल करने वाले आधार की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक कर रिटर्न दाखिल करने वालों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है।

सीबीडीटी ने पिछले वर्षों में बकाया मांग के "बढ़ते" आंकड़ों पर भी चिंता व्यक्त की, कहा कि यह 1 अप्रैल, 2023 को 24,51,099 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 अप्रैल को 43,00,232 करोड़ रुपये हो गया है।

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