28/12/2022
आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं,वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
जो अनिवार्य है,वह आवश्यक है। देर न करें, आज ही लिंक करें!