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ITR due date extended to 15th September
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 # आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 2025: जानें बिना जुर्माना दिए आखिरी तारीख  **ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि ...
19/05/2025

# आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 2025: जानें बिना जुर्माना दिए आखिरी तारीख

**ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 2025:** वेतनभोगी व्यक्तियों को अपना ITR दाखिल करने के लिए 15 जून या उसके बाद तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि फॉर्म 16 जारी होने में समय लगता है।

**ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 2025:** नया आयकर सीजन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अब करदाता वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जल्द से जल्द दाखिल करना चाहते हैं। आयकर विभाग ने सभी कर फॉर्म्स (ITR-1 से ITR-7 तक) अधिसूचित कर दिए हैं।

सभी करदाताओं के मन में एक बड़ा सवाल यह है: **इस सीजन में ITR दाखिल करने की आखिरी तिथि क्या है?**

# # **ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 2025**
आमतौर पर, गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि **31 जुलाई** होती है। आयकर विभाग कभी-कभी समय बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। देरी से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए समय पर ITR दाखिल करना बेहतर है।

# # **यदि आप अंतिम तिथि चूक जाते हैं, तो क्या होगा?**
- बकाया कर राशि पर **1% प्रति माह** (या आंशिक माह) की दर से ब्याज लगेगा।
- **देरी से दाखिल करने पर जुर्माना:**
- **₹1,000:** यदि कुल आय ₹5 लाख से कम है।
- **₹5,000:** यदि कुल आय ₹5 लाख से अधिक है और रिटर्न 31 दिसंबर से पहले दाखिल किया जाता है।
- यदि आप देरी से ITR दाखिल करते हैं, तो **पूंजीगत लाभ या व्यावसायिक हानि** को आगे के वर्षों में नहीं ले जाया जा सकता।

# # **आयकर रिटर्न (ITR): सभी फॉर्म्स**
ITR फॉर्म एक प्रारूप है जिसमें करदाता अपनी आय और कर का विवरण देते हैं। सही ITR फॉर्म चुनना जरूरी है, क्योंकि गलत फॉर्म भरने पर रिटर्न रद्द हो सकता है या जुर्माना लग सकता है।

वेतनभोगी व्यक्तियों से लेकर व्यवसायों, ट्रस्ट्स और एनजीओ तक, हर करदाता के लिए एक विशिष्ट ITR फॉर्म होता है।

# # **फॉर्म 16 क्या है और यह कब जारी होता है?**
वेतनभोगी करदाताओं को उनके नियोक्ता द्वारा **15 जून या उसके बाद** फॉर्म 16 जारी किया जाता है, क्योंकि TDS प्रोसेस होने और फॉर्म 26AS में दिखने में समय लगता है। हालांकि, ITR दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 होना अनिवार्य नहीं है—आप फॉर्म 26AS और अन्य दस्तावेजों की मदद से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

# # # **नोट:** समय पर ITR दाखिल करके जुर्माने और परेशानियों से बचें! #आयकरविधेयक

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